जयपुर। राजस्थान में समाजसेवा की ओट में निजी स्कूल संचालित कर मनमानी फीस वसूल रहे करीब 200 संस्थानों को सरकार ने बकाया गृहकर और विकास शुल्क जमा करने के नोटिस जारी किए हैं। बकाया रकम करोंड़ों रुपये में है। इनमें ज्यादातर वह संस्थान शामिल हैं जो पिछले दिनों बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने के मामले में चर्चा में चल रहे हैं। यह संस्थान पिछले कई वर्षों से नगरीय विकास कर और बकाया गृहकर नहीं चुका रहे। नगर निगम ने नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत इन्हें धारा 149 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि अगर अब भी इस मामले में लापरवाही बरती गई तो 40 दिन के बाद इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाही भी हो सकती है।